
Shikshak Bharti : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने यूपी सरकार और इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) की मेरिट लिस्ट रद्द वाली खबर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की खबर है। अगर आप भी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से चिंतित हैं, तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर...
सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया हाईकोर्ट का फैसला (The Supreme Court changed the decision of the High Court) -
69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदले जाने की खबर है। दरअसल खबर में बताया जा रहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया। खबर के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) की मेरिट लिस्ट रद्द नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं (No comment from the Supreme Court) -
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदले जाने की खबर पूरी तरह अफवाह साबित हुई है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी ही नहीं की है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर एक फर्जी खबर अभ्यर्थियों के बीच वायरल हो रही है। हमारी टीम की जांच पड़ताल में यह खबर अफवाह साबित हुई है। अभ्यर्थी वायरल खबर पर भरोसा न करें।
जानें क्या है पूरा मामला (Know what is the whole matter) -
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना आई। 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। वहीं 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। जहां 12 मई 2020 को परिणाम जारी किया गया, जिसमें 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए। इस परिणाम में अनारक्षित कट ऑफ (General Cut off) 67.11 फीसदी और ओबीसी कट ऑफ 67.33 रही। इसके बाद आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और इस तरह यह मामला हाईकोर्ट हुई पहुंच गया। जहां हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में नई कट ऑफ निकालने का आदेश दिया है।
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