
BEd vs BTC : अगर आप भी बीएड बनाम बीटीसी (BEd vs BTC) मामले से संबंधित हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट आई है। बता दें कि बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया था। जहां अब लंबे समय बाद अभ्यर्थियों के लिए इस मामले में खुशखबरी सामने आई है। जहां यह खुश कभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए है। बता दे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले जाने की खबर सामने आ रही है। अगर आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं, तो आइए जानते हैं आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट में याचिका और सुनवाई को लेकर पूरी अपडेट..
10 अक्टूबर को अगली सुनवाई (Next hearing on October 10) -
बीएड बनाम बीटीसी (BEd vs BTC) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले जाने की खबर सामने आई है। जहां खबर में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में B.Ed बनाम बीटीसी मामले में पुनर्विचार याचिका डाली गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका पर आगामी 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। दरअसल अभ्यर्थी इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ थे।
दोबारा होगी मामले में सुनवाई? (Will the case be heard again?) -
सुप्रीम कोर्ट द्वारा BEd बनाम बीटीसी मामले में जो फैसला सुनाया गया था, उसको लेकर एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। जिसमें दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में BEd बनाम बीटीसी से मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका डाली गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हालांकि जब वायरल खबर को क्रॉस चेक किया गया, तो पता चला कि अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका नहीं डाली गई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा से सुनवाई का कोई ऐलान किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला (The Supreme Court gave this decision) -
बीएड बनाम बीटीसी (BEd vs BTC) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था। जाएं इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में स्पष्ट किया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनसीपी और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी टीचर के लिए पात्र माना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया था।
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