BEd Vs BTC 2024 : बीएड बनाम बीटीसी पर चुनावों से पहले होगा बड़ा फैसला, उम्मीदवार खुश


 B.ED Vs BTC 2024 : अगर आप पर बीएड बनाम बीटीसी (B.Ed Vs BTC) मामले में सुनाए गए फैसले का प्रभाव पड़ा है, तो अब आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ इस मामले में फैसला सुनाया था। जिस कारण b.Ed अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर के लिए अपात्र घोषित हो गए थे। हालांकि अब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तिथियों की भी घोषणा कर दी है। जहां अब विधानसभा चुनाव से पहले बीएड बनाम बीटीसी मामले में एक बार फिर फैसला सुने जाने की खबर सामने आ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर...

विधानसभा चुनावों से पहले होगी सुनवाई (Hearing will be held before assembly elections) -

बीएड बनाम बीटीसी मामले में एक बार फिर से सुनवाई होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल अभ्यर्थियों के बीच सामने आ रही सूचना में बताया जा रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से सुनवाई की जाएगी। जहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में नया फैसला सुनाया जाएगा। इस खबर में यह भी बताया जा रहा है कि दोबारा सुनवाई इसलिए की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। वहीं इस खबर के बाद b.ed अभ्यर्थी काफी खुश हैं कि इस मामले में दोबारा सुनवाई हो रही है। 

विधानसभा चुनाव और सुनवाई का क्या संबंध (What is the relation between assembly elections and hearing?) -

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड बनाम बीटीसी मामले में एक बार फिर से सुनवाई किए जाने की खबर से अभ्यर्थी काफी खुश हैं। हालांकि अभ्यर्थी इस तर्क को लेकर असमंजस में है कि आखिर विधानसभा चुनावों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का क्या संबंध है। अभ्यर्थियों की असमंजस की स्थिति को देखते हुए इस खबर की जब जांच पड़ताल की गई, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब दोबारा सुनवाई नहीं कर रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला पहले सुनाया गया था, वही फैसला अंतिम फैसला होगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला (The Supreme Court gave this decision) -

बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था। जाएं इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में स्पष्ट किया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनसीपी और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी टीचर के लिए पात्र माना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया था। 

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